रांची : हत्या मामले के आरोपी को आजीवन कारावास
Updated at : 05 Aug 2018 12:06 AM (IST)
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हाइकोर्ट एडवाइजरी बोर्ड ने चार अपराधियाें पर सीसीए कंफर्म किया चार अन्य लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव खारिज रांची : झारखंड हाइकोर्ट की क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) एडवाइजरी बोर्ड ने समाज के लिए खतरा बने चार अपराधियाें के खिलाफ सीसीए लगाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया. वहीं चार के खिलाफ सीसीए लगाने से […]
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हाइकोर्ट एडवाइजरी बोर्ड ने चार अपराधियाें पर सीसीए कंफर्म किया
चार अन्य लोगों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव खारिज
रांची : झारखंड हाइकोर्ट की क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) एडवाइजरी बोर्ड ने समाज के लिए खतरा बने चार अपराधियाें के खिलाफ सीसीए लगाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया. वहीं चार के खिलाफ सीसीए लगाने से इनकार कर दिया. एडवाइजरी बोर्ड की बैठक हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अध्यक्षता में हुई. सदस्य के रूप में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ व रांची के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार शामिल हुए
मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर सुनवाई के दाैरान धनबाद के गोडविन खान, रांची के भोला मुंडा, मनीष गोप व गोपाल ठाकुर के खिलाफ सीसीए लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. रांची के विक्की डोम, बजरंग यादव, विनोद यादव व देवेंद्र यादव के खिलाफ लगाये गये सीसीए को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया. जिला प्रशासन के प्रस्तावों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.
बोर्ड में प्रस्तावों पर सुनवाई के दाैरान संबंधित जिले के उपायुक्त व एसपी सशरीर उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि पुलिस प्रशासन ने सीसीए लगाने का प्रस्ताव उपायुक्तों को भेजा था, जिसे उपायुक्त ने स्वीकृति प्रदान की. उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए सीसीए एडवाइजरी बोर्ड को भेजा गया था.
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