रांची : आठ अगस्त 2015 को मांडर में हुई थी घटना, डायन बता पांच की हत्या मामले में 13 को मिली उम्रकैद की सजा
Updated at : 03 Aug 2018 6:34 AM (IST)
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रांची : मांडर में डायन बता कर पांच महिलाओं की हत्या मामले में गुरुवार को एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने 13 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में वर्णवास खलखो, जेवियर खलखो, मोजस खलखो, कृष्णा खलखो, बालदेव खलखो, सन्नू उरांव, सन्नू खलखो, अरुण बाड़ा, संदीप खलखो, सचिन खलखो, अलबिनुस खलखो, राजेश खलखो […]
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रांची : मांडर में डायन बता कर पांच महिलाओं की हत्या मामले में गुरुवार को एजेसी एसएस प्रसाद की अदालत ने 13 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में वर्णवास खलखो, जेवियर खलखो, मोजस खलखो, कृष्णा खलखो, बालदेव खलखो, सन्नू उरांव, सन्नू खलखो, अरुण बाड़ा, संदीप खलखो, सचिन खलखो, अलबिनुस खलखो, राजेश खलखो व रोमित खलखो शामिल हैं. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, धारा 354 के तहत अभियुक्तों को पांच साल की सजा व 10 हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके अलावा डायन हत्या प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3 में तीन माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना अौर जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की सजा सुनायी गयी.
धारा-4 में छह माह की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जुर्माना नहीं देने पर एक माह की सजा काटनी होगी. सभी सजा अलग-अलग चलेगी. गुरुवार को सेशन ट्रायल (एसटी) 2/16, एसटी 345/16, एसटी-एसटी 346/16 अौर एसटी 347/16 में अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.
हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, बल्कि आदत बन चुकी है : जज एसएस प्रसाद ने फैसले में लिखा महिलाअों को परिजनों की उपस्थिति में बुरी तरह पीटा गया. उन्हें बचाने तक कोई नहीं आया, यहां तक कि पुलिस भी नहीं. इसके बाद जज प्रसाद ने कवि धूमिल की संसद से सड़क तक को कोट किया- उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं/ अौर हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, बल्कि आदत बन चुकी है..
क्या है मामला
आठ अगस्त 2015 की आधी रात को मांडर के कंजिया मरईटोली में गांववालों ने पांच महिलाअों को उनके घरों से खींच कर निकाला.
डायन बताकर पांचों महिलाअों की लाठी, डंडा और पत्थर से मार कर हत्या कर दी गयी. मृतकों में मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं. मामले में 43 अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था. एक की मौत ट्रायल के दौरान हो गयी. दो आरोपी नाबालिग निकले, जिनका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है.
इनकी हत्या कर दी गयी थी
मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो
इन्हें सुनायी गयी सजा
वर्णवास खलखो, जेवियर खलखो, मोजस खलखो, कृष्णा खलखो, बालदेव खलखो, सन्नू उरांव, सन्नू खलखो, अरुण बाड़ा, संदीप खलखो, सचिन खलखो, अलबिनुस खलखो, राजेश खलखो अौर रोमित खलखो
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