रांची : राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लोगों को मैनुअल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. इस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए किया जा सकेगा. अन्य किसी भी प्रायोजन में यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं […]
रांची : राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के लोगों को मैनुअल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
इस जाति प्रमाण पत्र का उपयोग केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए किया जा सकेगा. अन्य किसी भी प्रायोजन में यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा. पूर्व में जारी विभाग के आदेश के तहत ही जाति प्रमाण पत्र जारी होगा.
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अॉनलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई को देखते हुए यह व्यवस्था की गयी है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. सारे उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन करें.
विभाग ने सारे उपायुक्तों को लिखा है कि वर्तमान में राज्य के 7.57 लाख नये लाभुक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आच्छादित करना है. साथ ही उन्हें 15 अगस्त तक नया गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देना है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई उपायुक्तों ने यह बात रखी थी कि अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाम पत्र अॉनलाइन निर्गत करने में काफी समय लगता है.
ऐसे में समय से योजना का लक्ष्य पूरा करने में कठिनाई हो सकती है. इसके बाद ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने कार्मिक विभाग से आग्रह किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र अॉनलाइन के साथ ही अॉफ लाइन भी जारी किया जाये. इसके बाद कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रोफर्मा भी जारी किया गया है.