रांची : को-ऑपरेटिव बैंक में सेवा विस्तार का अनोखा आदेश

Updated at : 14 Jul 2018 8:40 AM (IST)
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रांची : को-ऑपरेटिव बैंक में सेवा विस्तार का अनोखा आदेश

रांची : को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व सीइओ ने जादूगोड़ा ब्रांच के शाखा प्रबंधक उमेश चंद्र सिंह के सेवा विस्तार के मामले में एक अनोखा आदेश जारी किया था. संबंधित शाखा प्रबंधक को 31 दिसंबर 2017 को रिटायर होना था. पर उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए 13 जून 2017 को ही आदेश जारी कर दिया गया. […]

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रांची : को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व सीइओ ने जादूगोड़ा ब्रांच के शाखा प्रबंधक उमेश चंद्र सिंह के सेवा विस्तार के मामले में एक अनोखा आदेश जारी किया था. संबंधित शाखा प्रबंधक को 31 दिसंबर 2017 को रिटायर होना था.
पर उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए 13 जून 2017 को ही आदेश जारी कर दिया गया. इसमें एक साल के लिए (जनवरी से दिसंबर 2018) सेवा विस्तार किया जाने का उल्लेख है. दूसरी तरफ 15 जनवरी 2018 को क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा रिटायरमेंट के बाद काम करने के लिए मानदेय देने का उल्लेख किया गया है.
सहयोग समितियों के पूर्व निबंधक सह बैंक के प्रशासक के हस्ताक्षर से जारी आदेश (पत्रांक-673) में कहा गया है कि उमेश चंद्र सिंह द्वारा सेवा विस्तार के संबंध में दिये गये आवेदन, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान बेंगलुरु के पत्र (एनआइआरबी-टीआरजी-383/2010-11 दिनांक 28 जुलाई 2010), झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों एवं क्षेत्रीय प्रबंधक की अनुशंसा के आलोक में एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया जाता है.
दिसंबर 2017 में उमेश सिंह के रिटायरमेंट के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद काम के बदले दी जानेवाली राशि की गणना कर 15 जनवरी 2018 को एक आदेश जारी किया. गणना के लिए वित्त विभाग द्वारा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने के लिए निर्धारित फॉमूले का इस्तेमाल किया है.जबकि किसी के सेवा विस्तार के बाद उसे विस्तार की अवधि तक नियमित वेतन भत्ता देने का प्रावधान है.
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