रांची : बेनामी,फर्जी राशन कार्ड रखनेवालों के खिलाफ होगी प्राथमिकी

Updated at : 11 Jul 2018 8:21 AM (IST)
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रांची : बेनामी,फर्जी राशन कार्ड रखनेवालों के खिलाफ होगी प्राथमिकी

रांची : बेनामी,फर्जी व डुप्लीकेट लाल व पीला राशन कार्ड रखनेवाले लोगों को इस माह तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. अगस्त में इसकी जांच की जायेगी. इसके बाद जिनके पास फर्जी, डुप्लीकेट या बेनामी राशन कार्ड पाया गया, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यही नहीं, अब तक लिये गये अनाज […]

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रांची : बेनामी,फर्जी व डुप्लीकेट लाल व पीला राशन कार्ड रखनेवाले लोगों को इस माह तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. अगस्त में इसकी जांच की जायेगी. इसके बाद जिनके पास फर्जी, डुप्लीकेट या बेनामी राशन कार्ड पाया गया, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यही नहीं, अब तक लिये गये अनाज की बाजार दर से 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली भी की जायेगी.
इस संबंध में डीसी राय महिमापत रे ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है. जिला प्रशासन जुलाई माह को सरेंडर माह के रूप में मना रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक रांची जिले के हर प्रखंड में लक्ष्य से अधिक कार्ड बन गये हैं. इस कारण नये चुने गये लोगों का कार्ड नहीं बन पा रहा है. जो गंभीर बात है. इसके तहत लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की जा रही है. ताकि योग्य व जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके.
ऐसे होगा कार्ड सरेंडर : कार्ड सरेंडर करने के लिए सबसे पहले राशन डीलर के पास लिखित आवेदन देना होगा. इसके साथ दो गवाह भी होना अनिवार्य है. जो यह प्रमाणित करेंगे कि कार्डधारी ने सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है.
प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के पास भी आवेदन दिया जा सकता है. इसके साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अनुभाजन पदाधिकारी के पास गवाह के साथ आवेदन देकर कार्ड सरेंडर किया जा सकता है.
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