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झारखंड : अब प्ले स्कूलों पर कसेगा प्रशासन का शिकंजा
रांची : प्रशासन ने रांची जिला में संचालित प्ले स्कूलों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है. प्ले स्कूलों के निबंधन के लिए जिला समाज कल्याण शाखा ने आवेदन जारी किया था. आवेदन जमा करने के लिए प्ले स्कूलों को मार्च तक का समय दिया गया था, पर कई स्कूलों ने इसमें रुचि नहीं ली. […]
रांची : प्रशासन ने रांची जिला में संचालित प्ले स्कूलों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है. प्ले स्कूलों के निबंधन के लिए जिला समाज कल्याण शाखा ने आवेदन जारी किया था. आवेदन जमा करने के लिए प्ले स्कूलों को मार्च तक का समय दिया गया था, पर कई स्कूलों ने इसमें रुचि नहीं ली.
रांची जिले से 233 प्ले स्कूलों ने आवेदन लिया, लेकिन मात्र 180 प्ले स्कूलों ने ही आवेदन जमा किया है. अब प्रशासन वैसे प्ले स्कूलों पर कार्रवाई करेगा, जिन्होंने आवेदन लेकर जमा नहीं किया है. बगैर निबंधन वाले स्कूलों को भी चिह्नित करने की कार्रवाई होगी. प्ले स्कूलों की क्षेत्रवार जांच के लिए 13 सेक्टर बनाये गये हैं, साथ ही 16 सीडीपीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
हो रही है एरिया वाइज लिस्टिंग : जिन प्ले स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन दिया है, उसकी क्षेत्रवार सूची तैयार की जा रही है. सबसे ज्यादा प्ले स्कूलों के आवेदन अरगोड़ा इलाके से आये हैं. वहीं, सोनाहातू, तमाड़ जैसे प्रखंडों से भी आवेदन मिले हैं. क्षेत्रवार प्ले स्कूलों का वेरिफिकेशन शुरू होने की उम्मीद है.
यह कहती है नियमावली
नियमानुसार सभी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. नियमावली में ट्रेंड शिक्षक रखने, स्कूल भवन में सीसीटीवी, बच्चों के अनुसार शौचालय, खेलने का सामान, शारीरिक दंड नहीं देने जैसे बातें कही गयी हैं. स्कूलों में ट्रेंड टीचर हैं या नहीं, नियम का पालन हो रहा है या नहीं, ये बातें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन देने के बाद वेरिफिकेशन में क्लियर हो जायेगा.
नगर निकाय चुनाव के कारण वेरिफिकेशन का कार्य नहीं हो पा रहा था. लेकिन, जिन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है उनका वेरिफिकेशन की कार्रवाई जल्द शुरू होगी. बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल को सीधे सील करने की कार्रवाई होगी.
कंचन सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
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