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झारखंड : नौकरियों में नि:शक्तों को मिलेगा चार प्रतिशत तक आरक्षण, जानें कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में
रांची : झारखंड सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में नि:शक्तों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. राज्य की सरकारी नौकरियों में नि:शक्तों को अब तीन की जगह चार प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. कैबिनेट ने […]
रांची : झारखंड सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में नि:शक्तों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया.
राज्य की सरकारी नौकरियों में नि:शक्तों को अब तीन की जगह चार प्रतिशत और शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. कैबिनेट ने नि:शक्तों को पांच श्रेणियों में बांटा है. हर श्रेणी के लिए एक-एक प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है.
धापन, कम दृष्टि, बहरापन, चलंत निशक्तता (बौनापन, मांस-पेशियों में दुर्बलता आदि), बौद्धिक नि:शक्तता व बहुनि:शक्तता के नि:शक्तों के लिए एक-एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है. आरक्षण का लाभ देने के लिए 40% का बेंचमार्क तय किया गया है.
नि:शक्तों को अधिकतम उम्रसीमा में भी पांच वर्ष की छूट दी जायेगी. दो नये पुलिस अनुमंडल को मंजूरी : कैबिनेट ने राज्य में दो नये पुलिस अनुमंडल, तीन थाना और एक ओपी के गठन को मंजूरी दे दी. साहेबगंज के बरहरवा और दुमका के जरमुंडी को नया पुलिस अनुमंडल बनाया जायेगा. खूंटी जिले में मारंगहाता, साइको और तपकरा तीन नये थाने बनेंगे. पलामू जिले के नवागढ़ में पुलिस आउट पोस्ट बनाया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद इसे लागू किया जायेगा.
झारखंड कैबिनेट का फैसला
अध्यादेश को मंजूरी
कैबिनेट ने जल, गैस, ड्रेनेज पाइप को लेकर जमीन के इस्तेमाल व अधिग्रहण के लिए अध्यादेश 2018 की स्वीकृति दे दी. इसके तहत इन कार्यों के लिए सरकार मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी. इसके तहत सरकार को सिर्फ जमीन के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा. मालिकाना हक रैयत के पास ही रहेगा. सरकार जितनी जमीन का इस्तेमाल करेगी, उसका मुआवजा शिड्यूल्ड रेट का 10 प्रतिशत होगा.
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