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गांवों में महिलाओं को दिया जायेगा 5 लाख तक खर्च का अधिकार…जानें कैबिनेट के अन्‍य फैसलों के बारे में

योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकास समिति बनेगी रांची : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पांच लाख तक की विकास योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के हाथों में होंगी. सरकार ने पांच लाख तक की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकास समिति बनाने का फैसला किया है. राज्य के 30 हजार गांवों में विकास समितियां […]

योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकास समिति बनेगी
रांची : झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पांच लाख तक की विकास योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के हाथों में होंगी. सरकार ने पांच लाख तक की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विकास समिति बनाने का फैसला किया है. राज्य के 30 हजार गांवों में विकास समितियां बनेंगी. शिड्यूल एरिया में बननेवाली विकास समिति का नाम आदिवासी विकास समिति होगा. जबकि अन्य क्षेत्रों में इसका नाम ग्राम विकास समिति होगा. दोनों ही समितियों की अध्यक्ष महिला होंगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया.
युवा सदस्य होंगे सचिव : 100 से अधिक घरवाले गांवों में 11 सदस्यीय विकास समितियां बनेंगी. इनमें तीन महिला सदस्य होंगी. वहीं, इससे कम घरवाले गांवों में बननेवाली समिति में नौ सदस्य होंगे. इनमें दो महिलाएं होंगी
इन समितियों में 18 से 35 वर्ष तक के युवा सदस्यों को सचिव के रूप में चुना जायेगा. समिति के अध्यक्ष के चयन के लिए आमसभा बुलायी जायेगी. आमसभा में ही सदस्यों का भी चुनाव होगा. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. आदिवासी विकास समिति में अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति की महिला होगी. अगर अनुसूचित जनजाति की महिला उपलब्ध न हो, तो अनुसूचित जाति की महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा.
आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव अादिवासी ही होंगे : समिति में एससी व एसटी के दो-दो सदस्य होंगे. नौ सदस्यीय समिति में तीन व 11 सदस्यीय समिति में चार अन्य व्यक्ति सदस्य होंगे. आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव अादिवासी ही होंगे.
जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से कम होगी, वहां की ग्राम विकास समिति में एसटी, एससी के दो-दो सदस्य होंगे. मुखिया समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. गैर अनुसूचित क्षेत्रों में बीडीओ के नियंत्रण में इन समितियों का वित्तीय कार्य संचालित किया जायेगा. जबकि, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्वशासी परिषद का सोसाइटी एक्ट में निबंधन कर योजनाओं का वित्तीय कार्य संचालित किया जायेगा.
गांव की महिला ही होगी समिति की अध्यक्ष
राजबाला का जताया अाभार
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का सराहनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया. उनके कार्यों को सराहा गया.
कैबिनेट के अन्य फैसले
विधानसभा भवन के लिए हुडको से 465 करोड़ कर्ज लेने पर सहमति
51 पुल-पुलियों के लिए नाबार्ड से 143.10 कर्ज लेने की स्वीकृति
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कोडरमा-तिलैया रेल परियोजना के लिए 93 लाख की लागत पर 2.5 एकड़ जमीन रेल मंत्रालय को
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हाइकोर्ट के निर्देश पर सूचना सेवा की मूल कोटि का वेतनमान 8000-13,500 निर्धारित
सुप्रीम कोर्ट में स्थायी सलाहकार अजीत सिन्हा की नियुक्ति और शुल्क निर्धारण पर घटनोत्तर स्वीकृति
जरूरी काम के लिए रक्षा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपये अग्रिम देने का निर्णय
पश्चिम सिंहभूम के बुद्धाबुरु में सेल को 29.44 हेक्टेयर जमीन पर माइनिंग लीज का अवधि विस्तार
हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड को प्लांट लगाने के लिए लेनेवाली जमीन को निबंधन शुल्क से मुक्त करने का फैसला
सहायक लोक अभियोजक की सेवा अभियोजन निदेशालय में समायोजित करने पर सहमति

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