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झारखंड : राज्य के विवि शिक्षकों की प्रोन्नति फिर रुकी
रांची : राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला एक बार फिर फंस गया. वर्षों से रुकी हुई प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में एक बार फिर शिक्षकों की प्रोन्नति रुक गयी है. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने लगभग 300 शिक्षकों की प्रोन्नति संंबंधित फाइल संबंधित […]
रांची : राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला एक बार फिर फंस गया. वर्षों से रुकी हुई प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में एक बार फिर शिक्षकों की प्रोन्नति रुक गयी है. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने लगभग 300 शिक्षकों की प्रोन्नति संंबंधित फाइल संबंधित विवि को वापस कर दी है. आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति देनी है.
मालूम हो कि झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार की नौकरी में प्रोन्नति पर रोक लगा रखी है. इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया है. जिसके बाद सरकार के सभी विभागों में प्रोन्नति पर रोक लगा दी गयी है.
हाइकोर्ट के आदेश व सरकार के पत्र के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी कानूनी राय लेने के बाद प्रोन्नति से संबंधित सभी फाइलें विवि को वापस कर दी है. उल्लेखनीय है कि आयोग ने विवि एक्ट में उल्लेखित प्रावधान के स्पष्ट नहीं होने व यूजीसी के नये मापदंड के आधार पर पूर्व में भी प्रोन्नति पर रोक लगा रखी थी. हालांकि आयोग द्वारा कुछ शिक्षकों को प्रोन्नति दे दिये जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका अन्य शिक्षकों ने विरोध भी किया था.
कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत मिलती प्रोन्नति
बाद में उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की प्रोन्नति की गाइडलाइन तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया.कमेटी की कई दौर की बैठक भी हुई. इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जेपीएससी की मांग पर मई 2017 तक लंबित मेधा व कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में परिनियम से संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी. विभाग ने प्रोन्नति के लिए क्रमश: 23 सितंबर 1995 व 26 सितंबर 1998 की तिथि निर्धारित की थी.
शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना को लेकर भी विभाग ने आयोग को जानकारी उपलब्ध करायी. जिन शिक्षकों ने ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स 31 दिसंबर 2013 तक पूरा कर लिया था, उन्हें कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्रोन्नति का लाभ दिया जाना था.
इसके साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेनेवाले शिक्षकों को सहायक प्राध्यापक वरीय वेतनमान में प्रोन्नति के लिए अोरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स की अनिवार्यता से छूट दी जानी थी. ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कोर्स नहीं करनेवाले शिक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक कोर्स पूरा कर लेने का प्रावधान रखा गया था. निर्धारित तिथि तक कोर्स पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों की अगली प्रोन्नति रोक दी जाती.
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