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लैंड ब्रोकरों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस देनी होगी

रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(आरआरडीए) क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री करनेवाले लैंड ब्रोकरों को अब आरआरडीए से जमीन की प्लॉटिंग का मैप स्वीकृत कराना होगा. बिना मैप स्वीकृत कराये जमीन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्राधिकार निबंधन विभाग को पत्र लिखेगा. सोमवार को हुई आरआरडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया […]

रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार(आरआरडीए) क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री करनेवाले लैंड ब्रोकरों को अब आरआरडीए से जमीन की प्लॉटिंग का मैप स्वीकृत कराना होगा. बिना मैप स्वीकृत कराये जमीन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्राधिकार निबंधन विभाग को पत्र लिखेगा. सोमवार को हुई आरआरडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
रांची : बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए प्राधिकार के अध्यक्ष परमा सिंह ने कहा जमीन की हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरआरडीए कई सख्त कदम उठाने जा रहा है. इसके तहत मकान का नक्शा व जमीन की बिक्री करनेवाले लैंड ब्रोकरों को अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस भी देनी होगी. डेवलपमेंट फीस की यह दर 10 डिसमिल के लिए 80 हजार रुपये होगी.
श्री सिंह ने बताया कि कि रेवेन्यू बढ़ाने और प्राधिकार क्षेत्र में बनने वाले घरों तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए यह चार्ज लिया जायेगा. इस चार्ज के बदले में आरआरडीए उन कॉलोनियों तक सड़क बिजली पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगा. 99 साल के लिए आरआरडीए इसकी निगरानी भी करेगा.
बैठक में आरआरडीए क्षेत्र के 170 गांव का मास्टर प्लान भी तैयार कराने का निर्णय लिया गया. अध्यक्ष ने कहा कि प्लान तैयार कराकर इन गांवों के लोगों को बेसिक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
सप्ताह में पांच कार्यदिवस को मिली मंजूरी : बैठक में आरआरडीए कार्यालय को शनिवार व रविवार को भी सचिवालय के तर्ज पर बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. हालांकि, बोर्ड के प्रस्ताव को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही पांच दिनों के कार्यदिवस वाला नियम मान्य होगा.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50,000 रुपये लिये जायेंगे
आरआरडीए क्षेत्र में बननेवाले भवनाें से प्रति भवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 हजार रुपये सिक्यूरिटी मनी लिया जायेगा. जब संबंधित भवन मालिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करा लेगा, तो आरआरडीए भवन मालिक को सिक्यूरिटी मनी वापस कर देगा.
15 रुपये वर्गफीट ही किराया वसूला जायेगा दुकानों से
आरआरडीए अपने क्षेत्राधिकार के दुकानदारों से 15 रुपो वर्गफीट के दर से ही किराया लेगा. आरआरडीए अध्यक्ष ने कहा कि आधे से अधिक दुकानदार बढ़े हुए दर पर किराया देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी दुकानदार 15 जनवरी तक बढ़े हुए दर का भुगतान आरआरडीए में नहीं करेगा, उनकी दुकानों को आरआरडीए 15 जनवरी के बाद नीलाम करने की कार्रवाई शुरू करेगा.

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