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एसबीटीसी की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी दें : हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय ब्लड नीति को झारखंड में लागू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिया. खंडपीठ ने स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) की बैठक में […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को राष्ट्रीय ब्लड नीति को झारखंड में लागू करने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिया. खंडपीठ ने स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एसबीटीसी) की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने काे कहा. माैखिक रूप से कहा कि ब्लड नीति के गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्क है. नियमावली का अनुपालन हर हाल में होना चाहिए. खंडपीठ ने सरकार को जवाब देने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक आयोजित की गयी थी. कई निर्णय लिये गये हैं. एसबीटीसी के गाइडलाइन के तहत ही राज्य में ब्लड बैंक संचालित किये जाते हैं. सरकार के जवाब पर कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अतुल गेरा ने जनहित याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय ब्लड नीति के तहत राज्य में ब्लड बैंकों का संचालन नहीं होता है. एसबीटीसी की बैठक नहीं होती है. उसके गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हो रहा है.

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