कोर्ट ने बिल्डर को चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय सीमा के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो नगर निगम बल पूर्वक अवैध निर्माण को तोड़ देगा. साथ ही इस पर आनेवाला खर्च बिल्डर से ही वसूला जायेगा.
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तारामणि इंक्लेव के बिल्डर पर 8.74 लाख का जुर्माना
रांची: नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि की कोर्ट ने वर्द्धमान कंपाउंड स्थित तारामणि इंक्लेव के बिल्डर को अवैध निर्माण करने का दोषी पाया है. इसके लिए कोर्ट ने बिल्डर पर 8.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही 30 दिनों के निर्माण को तोड़न का आदेश भी जारी किया है. कोर्ट ने बिल्डर को […]
रांची: नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि की कोर्ट ने वर्द्धमान कंपाउंड स्थित तारामणि इंक्लेव के बिल्डर को अवैध निर्माण करने का दोषी पाया है. इसके लिए कोर्ट ने बिल्डर पर 8.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही 30 दिनों के निर्माण को तोड़न का आदेश भी जारी किया है.
कोर्ट ने बिल्डर को चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय सीमा के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो नगर निगम बल पूर्वक अवैध निर्माण को तोड़ देगा. साथ ही इस पर आनेवाला खर्च बिल्डर से ही वसूला जायेगा.
क्या लिखा है आदेश में
कोर्ट द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि निगम ने तारामणि इंकलेव का जो नक्शा पास किया था, उसके तहत बिल्डर को ग्राउंड फ्लोर में अतिथिशाला का निर्माण करना था. जबकि, बल्डिर ने अतिथिशाला के बदले फ्लैट बनाकर उसे बेच दिया. इतना ही नहीं बिल्डर ने बिना नक्शा स्वीकृत कराये छत पर दो कमरे और शौचालय बनवा दिया. इसके अलावा केयर टेकर रूम का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है. कोर्ट ने झारखंड नगर पालिका की धारा 436 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनाधिकृत निर्माण को तोड़कर 30 दिनों के अंदर निगम को सूचित करने का आदेश बिल्डर को दिया है. साथ ही नक्शा के अनुरूप अतिथिशाला को दोबारा बहाल करने को कहा है.
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