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झारखंड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मांगा 25 वर्ष का अनुभव

रांची : झारखंड राज्य नगरीय जल संरक्षण एवं नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए नगर विकास विभाग द्वारा आवेदन मंगाया गया है. प्राधिकार में अध्यक्ष के एक पद एवं सदस्य प्रशासन व सदस्य तकनीक के एक-एक पद के लिए आवेदन मंगाया गया है. अध्यक्ष पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक […]

रांची : झारखंड राज्य नगरीय जल संरक्षण एवं नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए नगर विकास विभाग द्वारा आवेदन मंगाया गया है. प्राधिकार में अध्यक्ष के एक पद एवं सदस्य प्रशासन व सदस्य तकनीक के एक-एक पद के लिए आवेदन मंगाया गया है.
अध्यक्ष पद की शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गयी है. पर जल संसाधन क्षेत्र में अथवा 25 वर्षों के प्रशासनिक एवं तकनीक सेवा में अनुभव की शर्त रखी गयी है. वहीं, सदस्य प्रशासन के लिए प्रशासनिक कार्य में कम से कम 25 वर्ष के अनुभव की शर्त रखी गयी है. सदस्य तकनीकी पद के लिए बीटेक की शैक्षणिक योग्यता तथा जल संसाधन क्षेत्र में 25 वर्ष के कार्य के अनुभव की शर्त रखी गयी है.
समिति करेगी अध्यक्ष और सदस्यों का चयन
गौरतलब है कि झारखंड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत एक प्राधिकार बनना है. इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होने हैं. इसी आलोक में विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाये गये हैं. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी चयन समिति प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी.
क्या होगा प्राधिकार का काम : प्राधिकार का गठन सभी नगर निकायों के लिए किया जा रहा है. प्राधिकार अलग-अलग निकायों के लिए बिजली की तरह पानी का भी टैरिफ निर्धारित करेगा. लोगों को पेयजल के मानक के अनुरूप पानी मिले यह भी सुनिश्चित किया जायेगा.
प्रमुख कार्य
भूगर्भ जल एवं सतही जल स्रोतों के जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार को सलाह देना
वर्ष जल संरक्षण के लिए सरकार को सलाह देना.
शहर के अंतर्गत आनेवाली नदियों, तालाबों एवं अन्य स्रोतों के जल को पीने लायक रखने के लिए वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करना.
जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होने वाले वाटर चार्ज की प्राप्ति को शत प्रतिशत घरों से वसूल करने के निमित्त सरकार को सलाह देना.
समय-समय पर वाटर चार्ज को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए इसके लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर को निरंतर रखने के लिए सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना.
घरेलू जलापूर्ति, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सहती एवं भूगर्भीय जल के प्रयोग के लिए जल टैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना.
बहुउद्देश्यीय जल परियोजना के उचित संचालन और रख-रखाव की लागत का निर्धारण करना.
जलापूर्ति क्षेत्र की लागत एवं राजस्व संग्रहण का समय-समय पर पुनरीक्षण एवं मॉनीटरिंग करना
जल संतुलन के लिए कार्य करना
गैर राजस्व जलापूर्ति को कम करना
सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना सुनिश्चित करना
प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना व जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
विभिन्न उपयोगकर्ताओं एवं विभागों द्वारा जलापूर्ति के प्रबंधन के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारित करना एवं उसकी निगरानी करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना.

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