मुआवजा भुगतान नहीं करने पर रामगढ़ DC की चल संपत्ति व सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश

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रामगढ़ सिविल कोर्ट की फाइल फोटो : प्रभात खबर

रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान न होने पर कोर्ट ने उपायुक्त की चल संपत्ति और सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश जारी किया है. पूरी खबर यहाँ पढ़ें.

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रामगढ़ : भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े दो मामलों में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-2 सह विशेष न्यायाधीश (एलए) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहन की कुर्की का आदेश जारी किया है. दोनों मामलों में संबंधित भूमि का अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के अधीन रामगढ़ कैंट के विस्तार के लिए किया गया था.

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पहले मामले में 1.02 करोड़ रुपये बकाया

पहला मामला लैंड रेफरेंस केस, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस से जुड़ा है. अदालत के अनुसार वर्ष 2008 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों और याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था. अदालत ने पाया कि अब तक 1 करोड़ 2 लाख 95 हजार 279.51 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

दूसरे मामले में 3.72 करोड़ रुपये की देनदारी

दूसरा मामला भी लैंड रेफरेंस केस, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस से संबंधित है. इस मामले में भी वर्ष 2008 में पारित अवार्ड के तहत मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था. अदालत के अनुसार अवार्डधारकों और याचिकाकर्ताओं को अब तक 3 करोड़ 72 लाख 42 हजार 295.31 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है.

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सरकारी वाहन समेत चल संपत्तियों की होगी कुर्की

दोनों मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत ने उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहन समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है. अदालत ने बैलिफ को कुर्की संबंधी आदेश का तामिला कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

सात सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश

अदालत ने वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 7 सितंबर तक अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. कुर्की वारंट 2 सितंबर को जारी किया गया था.

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