फरजी प्रमाण पत्र मामले में क्लर्क पर प्राथमिकी
Updated at : 20 Jun 2016 1:48 AM (IST)
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मांडू : सीएचसी मांडू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अशोक राम ने नेत्र सहायक रामबाबू प्रसाद पर फरजी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में आने के विरुद्ध शनिवार को मांडू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसमें कहा गया है कि निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा झारखंड रांची के पत्रांक 1333(23) दिनांक 17/6/2016 व […]
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मांडू : सीएचसी मांडू के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अशोक राम ने नेत्र सहायक रामबाबू प्रसाद पर फरजी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में आने के विरुद्ध शनिवार को मांडू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इसमें कहा गया है कि निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा झारखंड रांची के पत्रांक 1333(23) दिनांक 17/6/2016 व सीएस रामगढ़ के पत्रांक 593 दिनांक 18/6/16 के आलोक में रामबाबू द्वारा फरजी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में आने के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. इधर मांडू पुलिस थाना कांड संख्या 193/16 के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है.
जांच प्रतिवेदन में पायी गयी दूसरी जाति
आरोपी रामबाबू प्रसाद के गृह अंचल नौबतपुर पटना के सीओ के पत्रांक 344 द्वारा सीएस रामगढ़ को भेजे गये जांच प्रतिवेदन में वर्ष 83 का पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी है. लेकिन राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उसे नोनिया बेलदार जाति होने का बताया गया है. वहीं रामबाबू ने खरिया जाति का प्रमाण पत्र देकर नेत्र सहायक की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त की है.
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