रामगढ़. विधान सभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. रामगढ़ एसडीओ ने विभागीय आदेश जारी कर रामगढ़ अनुमंडल में धारा 144 जारी करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निषेधाज्ञा 24 अक्तूबर 2014 से 29 दिसंबर 2014 तक लागू रहेगी. इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा होना वर्जित होगा. इसमें पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, चुनाव कार्य में लगे कर्मी, शव यात्रा, बारात पार्टी, शादी-ब्याह, धार्मिक अनुष्ठान व पर्व त्योहार में छूट रहेगी. उक्त अवधि में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, भाला, तलवार आदि लेकर चलना वर्जित होगा. इसमें होमगार्ड, पुलिस बल व सुरक्षाकर्मियों को छूट मिलेगी. निषेधाज्ञा की अवधि में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, सभा, जुलूस, रैली आदि सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है. सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति व किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर उसके मालिक की अनुमति के बगैर झंडा लगाना, पोस्टर चिपकाना, नारा लिखना, बैनर लगाना व गेट बनाना वर्जित होगा. मतदान के दिन अनुमति प्राप्त व एनएच पर चलनेवाले लंबी दूरी के वाहनों को छोड़ कर सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. शस्त्र के साथ सार्वजनिक स्थल पर घूमना वर्जित होगा. पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल व सीसीएल सुरक्षाकर्मियों को छोड़ कर उक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जायेगी.
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विस चुनाव को लेकर निषेधाज्ञा लागू
रामगढ़. विधान सभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. रामगढ़ एसडीओ ने विभागीय आदेश जारी कर रामगढ़ अनुमंडल में धारा 144 जारी करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी है. निषेधाज्ञा 24 अक्तूबर 2014 से 29 दिसंबर 2014 तक लागू रहेगी. इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को […]
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