पलामू में घूसखोर अधिकारी को 5 साल की जेल, 3 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे पूर्व BSO
पलामू के BSO को 5 साल की जेल, Pic Credit- AI, Only For Symbolism
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. विश्रामपुर के तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) रमेशचंद्र प्रसाद को अनाज बंटवारा के बदले रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है. उन्हें 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.
पलामू : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में एक कड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश राजकुमार मिश्र की अदालत ने अनाज बंटवारा के बदले अवैध राशि (रिश्वत) वसूलने के आरोपी विश्रामपुर के तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) रमेशचंद्र प्रसाद को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सश्रम सजा काटनी होगी.
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धारा 7 के तहत भी मिली 4 साल की सजा
अदालत ने आरोपी रमेशचंद्र प्रसाद को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत भी दोषी ठहराया. इस धारा में उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. इसमें भी अर्थदंड न देने की स्थिति में 3 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. अदालत ने निर्देश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
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10 रुपये प्रति क्विंटल मांग रहे थे रिश्वत, 2014 में हुई थी कार्रवाई
यह मामला साल 2014 का है. विश्रामपुर निवासी मोनीर आलम ने तत्कालीन बीएसओ रमेशचंद्र प्रसाद के खिलाफ एसीबी (तत्कालीन निगरानी विभाग) में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अधिकारी खाद्यान्न उठाव के एवज में प्रति क्विंटल 10 रुपये के हिसाब से अवैध राशि की मांग कर रहे हैं.
3 हजार रुपये लेते रंगे हाथ हुए थे गिरफ्तार
शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया. 17 अक्टूबर 2014 को जब शिकायतकर्ता से 3 हजार रुपये रिश्वत ली जा रही थी, तब एसीबी की टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रमेशचंद्र प्रसाद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद निगरानी थाना रांची में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें अब कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया है.
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