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पलामू के बिजली विभाग ने दी आमजनों को बड़ी राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का इस तारीख तक ले सकते हैं लाभ

वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जायेगा. ग्रामीण बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों जमा कर सकते हैं

पलामू, सैकत चटर्जी:

भीषण गर्मी में पलामू के बिजली विभाग ने आम आमजनों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाने की घोषणा की गई है. इसके लिए जिले के आमजनों को जागरूक करने लिए शनिवार को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त रवि आनंद व विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया. यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक करेगा.

जानिए क्या है वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम

वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जायेगा. ब्याज राशि माफी के उपरांत लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा करा सकता है. अगर कोई उपभोक्ता एक ही बार में इसका भुगतान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है. इसके साथ ही कृषि कनेक्शन के बकाया राशि को जमा करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान किया जायेगा.

डीडीसी ने लोगों से की ये अपील 

पलामू के उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने आमजनों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक आमजन विद्युत उपभोक्ता जाकर अपना बिजली बिल जमा करने के साथ ही अपना डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करा सकते हैं. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से लाभ लेने की अपील की है.

जानिए कौन ले सकते है योजना का लाभ

बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभूनाथ चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बिल में ब्याज की माफी अधिकतम 5 किस्तों में की जायेगी. उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण श्रेणी अंतर्गत 5 KW तक कृषि/सिंचाई(IAS-l निजी) श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी लाभ दिया जाएगा. साथ ही कृषि, सिंचाई बकायेदार लीगल नोटिस वाले उपभोक्ता भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं

कब से कब तक है योजना लागू

कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक लागू है. उन्होंने कहा है कि अगर आपने वैध बिजली मीटर से 100 यूनिट से भी कम खपत किया है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा. जिले के आमजन इस योजना का अधिकाधिक लाभ लें सकें, इसी के मद्देनजर यह जागरूकता रथ रवाना किया जा रहा है.

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