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डायन कहने पर तीन माह की सजा
पाटन : पाटन के लोइंगा व किशुनपुर में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव केके झा व संचालन अधिवक्ता संतोष पांडेय ने किया. शिविर में लोगों को कानून से संबंधित कई जानकारी दी गयी. बताया गया कि ग्रामीण इलाके में कई महिलाओं को डायन कह […]
पाटन : पाटन के लोइंगा व किशुनपुर में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव केके झा व संचालन अधिवक्ता संतोष पांडेय ने किया.
शिविर में लोगों को कानून से संबंधित कई जानकारी दी गयी. बताया गया कि ग्रामीण इलाके में कई महिलाओं को डायन कह कर प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि डायन कहने मात्र से ही लोगों को तीन माह का जेल व 1000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है. इसी तरह से कई मामले हैं, जिसके तहत कानून आरोपियों को दंडित कर सकती है.
इसलिए लोगों को कानून की जानकारी रखना चाहिए. विधिकजागरूकता शिविर के माध्यम से एक ओर जहां लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोबाइल लोक अदालत ऑन स्पॉट मामले का निबटारा कर रहा है. इस मौके पर बीडीओ सह सीओ वीरेंद्र सोय, पीएलवी विनय प्रसाद, थाना प्रभारी नोवेल कुजूर, आशीष एकबाल, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक अमित कुमार, देवेंद्र उपाध्याय, देव महतो, नारद यादव सहित कई लोग मौजूद थे.
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