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एनटीपीसी को संशोधित लीज दर पर मिलेगी 704 एकड़ भूमि

एनटीपीसी को संशोधित लीज दर पर मिलेगी 704 एकड़ भूमिएनटीपीसी को देना होगा 208 करोड़ से अधिकवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने नार्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी को संशोधित लीज दर पर 704 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया है. चतरा जिले के टंडवा अंचल में यह जमीन दी जायेगी. जमीन के […]

एनटीपीसी को संशोधित लीज दर पर मिलेगी 704 एकड़ भूमिएनटीपीसी को देना होगा 208 करोड़ से अधिकवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड सरकार ने नार्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी को संशोधित लीज दर पर 704 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया है. चतरा जिले के टंडवा अंचल में यह जमीन दी जायेगी. जमीन के लिए राहम, कमता, टंडवा, दुंदुआ, गाड़ीलौंग तथा नयी पराम की जमीन ली गयी है. सरकार की ओर से मौजावार भूमि की सलामी की राशि की पुनर्गणना की गयी है. सरकार ने एनटीपीसी से 208 करोड़ रुपये लेने का निर्णय लिया है. इसमें सलामी के रूप में एनटीपीसी से 185.55 करोड़ रुपये लिये जायेंगे. पांच प्रतिशत वार्षिक लगान के रूप में 9.27 करोड़ रुपये से अधिक लिये जायेंगे. इसके अलावा एनटीपीसी को 145 प्रतिशत लगान के सेस के रूप में 13.45 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा करना होगा. सरकार ने तीस वर्षों के लिए जमीन एनटीपीसी को हस्तांतरित की है. इसके लिए व्यावसायिक लीज रेंट, सेस की गणना इंडेक्सिंग पद्धति के अनुसार की गयी है. लीज बंदोबस्ती के समय लीज रेंट और सेस लेने का निर्देशसरकार की तरफ से चतरा के उपायुक्त को दी जानेवाली भूमि से संबंधित सभी खातों और प्लाटों का मिलान कर लीज बंदोबस्त करने को कहा गया है. उपायुक्त को यह भी कहा गया है कि लीज बंदोबस्ती के समय कुल देय राशि एक साथ ली जाये. अधिगृहित की जानेवाली भूमि में वन भूमि, जंगल-झाड़ी आदि के लिए भी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति लेने को कहा गया है.

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