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स्कूलों में पाठंय़ सामग्री नहीं बेचें

मेदिनीनगर : पलामू में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो, इसे लेकर सोमवार को पलामू उपायुक्त के श्रीनिवासन ने निजी विद्यालयों के प्रचार्यो के साथ बैठक की. बैठक के बाद डीसी श्री निवासन ने बताया कि बैठक में निजी स्कूल के संचालकों को शिक्षा अधिकार अधिनियम का शत-प्रतिशत अनुपालन करने को कहा […]

मेदिनीनगर : पलामू में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो, इसे लेकर सोमवार को पलामू उपायुक्त के श्रीनिवासन ने निजी विद्यालयों के प्रचार्यो के साथ बैठक की. बैठक के बाद डीसी श्री निवासन ने बताया कि बैठक में निजी स्कूल के संचालकों को शिक्षा अधिकार अधिनियम का शत-प्रतिशत अनुपालन करने को कहा गया है.
जो भी निजी स्कूल हैं, उनमें बीपीएल परिवार के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अनिवार्य है. हाल के दिनों में निजी विद्यालयों में यूनिफार्म से लेकर कॉपी-किताब बिक्री करने की जो काम शुरू हुआ है, उस पर रोक लगाने को कहा गया है.
डीसी ने कहा कि विद्यालय के संचालक किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक पर यह दबाव न डालें कि यूनिफॉर्म से लेकर कॉपी-किताब की खरीदारी स्कूल या अन्य किसी पसंदीदा स्थान से की जाये. ऐसा करना नियम के खिलाफ, यदि इस तरह की कोई भी शिकायत आगे से मिलेगी, तो जांच के बाद नियम-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में डीसी ने कहा कि सभी विद्यालयों को कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत से अधिक फीस में बढ़ोतरी किसी भी हाल में नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश के आलोक में शत-प्रतिशत कार्य हो, इसके लिए प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ लगी है. निजी विद्यालय के संचालकों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं. साथ ही री एडमिशन पर भी रोक लगायी गयी है. बैठक में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के अलावा निजी स्कूलों के प्राचार्य मौजूद थे.

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