मेदिनीनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश डी के पाठक की अदालत ने वर्ष दो हजार में हुई हत्या के मामले में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कुदवा खुर्द के असरुद्दीन खान, मासूम शेख व असगर अली को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपियों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
मेदिनीनगर : जिला व सत्र न्यायाधीश डी के पाठक की अदालत ने वर्ष दो हजार में हुई हत्या के मामले में मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कुदवा खुर्द के असरुद्दीन खान, मासूम शेख व असगर अली को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की […]
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