पाकुड़ में भारी वाहनों पर बड़ा आदेश, सुबह 6 से रात 10.30 बजे तक नो-एंट्री; जानें कहां रुकेंगे वाहन
सांकेतिक तस्वीर.
पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री की अवधि बढ़ा दी गई है. यह आदेश सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक लागू रहेगा, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पर्व-त्योहारों के दौरान यातायात को सुगम बनाना है.
नगर प्रतिनिधि, पाकुड़: पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री की अवधि बढ़ा दी गई है. अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी साइमन मरांडी के आदेश के बाद अब भारी वाहन, ट्रैक्टर और ट्रॉली के नगर क्षेत्र में प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात 10.30 बजे तक रोक रहेगी. प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
स्कूली बच्चों और पर्व-त्योहार को देखते हुए बढ़ाया गया समय
प्रशासन ने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की आवाजाही, आम लोगों की सुविधा और आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान संभावित बढ़ते यातायात को देखते हुए नो-एंट्री के समय में संशोधन किया है.
नई व्यवस्था के तहत दिन के अधिकांश व्यस्त समय में भारी वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रशासन ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.
भारी वाहनों की एंट्री रोकने की जिम्मेदारी पुलिस को
आदेश के अनुसार थाना प्रभारी पाकुड़ नगर और पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नो-एंट्री अवधि के दौरान भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देने का निर्देश दिया गया है.
प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.
अलग-अलग रूट से आने वाले वाहनों के लिए ठहराव स्थल तय
नो-एंट्री अवधि में शहर के बाहर भारी वाहनों के ठहराव के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं.
- बरहरवा की ओर से आने वाले वाहन: कित्ताझोर चौक स्थित नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप.
- हिरणपुर की ओर से आने वाले वाहन: सिंह बोरवेल, शहरकोल के समीप.
- महेशपुर की ओर से आने वाले वाहन: डीसी कार्यालय, आसनढीपा के समीप.
- मालपहाड़ी और मुफ्फसिल की ओर से आने वाले वाहन: प्यादापुर नगर परिषद चेकपोस्ट के समीप.
- मुफ्फसिल थाना की ओर से आने वाले वाहन: हिरानंदपुर मंदिर के समीप.
इस व्यवस्था का उद्देश्य नो-एंट्री के दौरान भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने से रोकना और यातायात को व्यवस्थित रखना है.
यातायात पोस्ट पर भी रहेगी विशेष निगरानी
प्रशासन ने मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी कार्यालय तक स्थित यातायात पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.
पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित नो-एंट्री अवधि के दौरान भारी वाहन नगर क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें.
वाहन चालकों से नियम पालन की अपील
प्रशासन ने भारी वाहन चालकों के साथ-साथ आम लोगों से भी नई यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील की है. आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पाकुड़ शहर में दिन के व्यस्त समय के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहने की उम्मीद है.
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