पढ़ाई पूरी करने के बाद ही विवाह का निर्णय लें : पीएलवी

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पढ़ाई पूरी करने के बाद ही विवाह का निर्णय लें : पीएलवी

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सेन्हा़ झालसा, रांची के निर्देशानुसार और डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा व सचिव राजेश कुमार के मार्गदर्शन में प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चौकनी में जागरूकता अभियान चलाया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बाल विवाह, डायन-बिसाही, भ्रूण हत्या और नशापान जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को जागरूक किया गया. बाल विवाह कानूनी अपराध है : शिविर में पीएलवी पुनु देवी, प्रियांशु यादव और श्रीमती कुमारी ने विस्तार से बताया कि कम उम्र में विवाह करना एक गंभीर कानूनी अपराध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा निर्धारित उम्र (लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कराने वाले माता-पिता को जेल और आर्थिक दंड या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. स्वस्थ भविष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य : पीएलवी ने कम उम्र में विवाह से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि कम उम्र में विवाह से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तनाव बढ़ता है. विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा गया कि शिक्षा ही भविष्य संवारने का एकमात्र मार्ग है. पढ़ाई पूरी करने के बाद ही विवाह का निर्णय लेना जीवन को खुशहाल बनाता है. कार्यक्रम में शिक्षक प्रभुनारायण चौधरी, प्रकाश भगत सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी उपस्थित थे.

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