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खाद्यान्‍न लाइसेंस नहीं रखने व निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करने पर 5 लाख जुर्माना और 6 माह की जेल

लोहरदगा : रविवार को खाद्यान्‍न पदाधिकारी, लोहरदगा जिला की पहल एवं लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्यान्‍न पदाधिकारी ने बहुत ही अच्‍छे तरीके से व्यापारियों के बीच अपनी बातों को रखा और बताया कि सभी खाद्यान्‍न व्यवासायी को खाद्यान्‍न लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा इसके लिए […]

लोहरदगा : रविवार को खाद्यान्‍न पदाधिकारी, लोहरदगा जिला की पहल एवं लोहरदगा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें खाद्यान्‍न पदाधिकारी ने बहुत ही अच्‍छे तरीके से व्यापारियों के बीच अपनी बातों को रखा और बताया कि सभी खाद्यान्‍न व्यवासायी को खाद्यान्‍न लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा इसके लिए व्यापारी स्वयं झारखंड सरकार के अधिकृत वेबसाइट पेज पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन किये जाने के बाद तीन दिनों के अंदर प्रपत्र की सूक्ष्म निरीक्षण पश्चात लाइसेंस निर्गत विभाग द्वारा कर दिया जाता है. लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. यदि खाद्यान्‍न सामग्री बेचने वाले व्यापारी समय रहते लाइसेंस नहीं लेते हैं और सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के पालन में चूक करते हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपये तक जुर्माना के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है और इसमें 6 माह का कारावास का भी प्रावधान है.

सभी खाद्यान्‍न व्यापारी को FSSAI के मानदण्ड के अनुरूप ही खाद्यान सामग्री की बिक्री करनी होगी. संस्थानो के साफ सफाई रखने, हैंड ग्लब्स पहनना, सर को ढककर काम करना, समान को ढंककर रखना, इत्यादि भी अतिआवश्यक है. कार्यक्रम में व्यापारियों के द्वारा किये गये सवालों का भी जवाब दिया गया.

कार्यक्रम में दीपक पोद्दार, रंजीत मुखर्जी, अनूप दास, जयंत कुमार, मुकेश कुमार, दीपक कुमार, उत्तम कुमार, विनोद कुमार, मनीष कुमार जायसवाल, रोशन अग्रवाल, प्रदीप कुमार, दिनेश प्रसाद, मयंक कुमार इत्यादि उपस्थित थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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