मतदाताओं के लिए जरूरी खबर: हेरहंज में 24 अगस्त से सुनवाई, नोटिस पाने वालों को देना होगा दस्तावेज

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मतदाताओं के लिए जरूरी खबर (SIR)

हेरहंज प्रखंड में नो मैपिंग और विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई 24 अगस्त से शुरू होगी। आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा नाम रिजेक्ट हो सकता है।

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लातेहार. हेरहंज प्रखंड में नो मैपिंग और विसंगती वाले मतदाताओं की सुनवाई की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी. प्रखंड में कुल 857 नो मैपिंग तथा 5892 विसंगती वाले मतदाताओं की सुनवाई की जानी है. सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है.

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12 दस्तावेजों में से एक करना होगा जमा

उन्हें नोटिस जारी किया गया है. ऐसे मतदाताओं को 24 अगस्त से प्रखंड कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित 12 दस्तावेजों में से एक आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले मतदाताओं को तीन बार नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा. इसके बावजूद यदि संबंधित मतदाता वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो तो नियमानुसार सुनवाई के बाद उनका नाम रिजेक्ट किया जा सकता है.

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