– सुनील कुमार –
लातेहार : लातेहार जिला में पशु निर्दयता निवारण अधिनियम के तहत पिछले वर्ष सिर्फ एक मुकदमा ही दर्ज हुआ है. जबकि जिले से प्रति साप्ताहिक हाट मंगलवार को हजार से भी अधिक पशुओं की अवैध रूप से खरीद-बिक्री एवं परिवहन होता है. एक ट्रक में छह मवेशियों का परिवहन करने का प्रावधान है.
जबकि 60 से भी अधिक पशुओं को क्रूरतापूर्वक लाद कर अन्यत्र ले जाया जाता है. प्रावधान के मुताबिक पशुओं के परिवहन के पूर्व लोकल टैक्स अदा करना आवश्यक होता है. परिवहन करनेवाले वाहनों को प्रथम चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था करना आवश्यक है. लेकिन ऐसा होता नहीं है.
दोषियों पर कार्रवाई नहीं
पशुओं पर निर्दयता रोकने के लिए जिले में एसपीसीए के पदाधिकारी नियुक्त हैं. फिर भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती. बताया जाता है कि एसपीसीए के पदाधिकारी जिला मुख्यालय में नहीं रह कर चंदवा व बालूमाथ में रहते हैं और ढाबा-पान दुकानों में बैठ कर कार्रवाई करते हैं.