संज्ञान लेने से इनकार

Updated at : 08 Oct 2015 12:52 AM (IST)
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संज्ञान लेने से इनकार

-अनुसंधानकर्ता को 15 को सशरीर अदालत में उपस्थित कराने का आदेश. लातेहार : चिटफंड के एक मामले में पुलिस अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया है. उक्त मामले में अदालत ने आरबीआइ की गाइडलाइन पढ़ते ही आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. मामले के अनुसार चंदवा थाना कांड संख्या 111/14 […]

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-अनुसंधानकर्ता को 15 को सशरीर अदालत में उपस्थित कराने का आदेश.
लातेहार : चिटफंड के एक मामले में पुलिस अनुसंधानकर्ता ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया है.
उक्त मामले में अदालत ने आरबीआइ की गाइडलाइन पढ़ते ही आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. मामले के अनुसार चंदवा थाना कांड संख्या 111/14 के नामजद आरोपी तपवन यादव के विरुद्ध अनुसंधानकर्ता नागेंद्र प्रसाद सिन्हा ने एसडीजेएम कौशिक मिश्रा की अदालत में आरोप पत्र संख्या 144/15, दिनांक नौ अगस्त 2015 समर्पित किया. जिस पर अदालत ने अनुसंधान की तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए यह कह कर संज्ञान लेने सेइनकार कर दिया कि केस डायरी में आरबीआइ के पत्र पर कोई अनुसंधान नहीं किया गया है.
क्या है मामला: चंदवा थाना कांड संख्या 111/14 के अनुसार 18 अक्तूबर 2014 को गुडलक सिटी नामक चिटफंड कंपनी पर लोगों ने ठगी कर भागने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें तपवन यादव समेत संकुत कुमार, अशोक प्रसाद, चंदन राणा व दशरथ मांझी आरोपी बनाये गये थे. उक्त आरोपियों में तपवन यादव जेल में है, जबकि अन्य फरार हैं.
उक्त मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गाइड लाइन मांगी थी. जिसके आलोक में आरबीआइ के सहायक महाप्रबंधक आनंद ने अपने ज्ञापांक 117/05.01.002/2015-16 दिनांक 05 अगस्त 2015 में बताया कि चिटफंड के लिए नामित संस्थाएं निबंधक ऑफ कपंनीज कानपुर से प्रमाण पत्र लेती हैं. इसलिए वहां से विशेष जानकारी प्राप्त करें.
लेकिन अनुसंधानकर्ता ने पांच अगस्त 2015 से पांच सितंबर 2015 तक आरबीआइ के उक्त निर्देश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं की और आरोप पत्र समर्पित कर दिया. श्री मिश्रा की अदालत ने इस मामले को आर्थिक अपराध बताते हुए अनुसंधानकर्ता को 15.10.15 को अदालत में शरीर उपस्थित कराने का आदेश सहायक लोक अभियोजक को दिया है.
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