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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल, दूसरे को 25 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 05 Feb 2026 9:48 PM (IST)
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल, दूसरे को 25 वर्ष सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनायी सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा बाजार. नाबालिग से पहले दोस्ती और फिर बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर ने गुरुवार को सजा सुनायी. मामले के दोषी नीरज कुमार (पिता बलवंत राम, नैथरा जिला रेवाड़ी) को 6 (आर/डब्ल्यू) पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा न्यायालय ने 4(2) पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. साथ ही अदालत ने 363 में पांच साल, 366 में सात साल, 506 में एक साल, 67 आइटी एक्ट में दो साल, 67 बी आइटी एक्ट में तीन साल की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया है. वहीं दुष्कर्म के दूसरे आरोपी अकरम खान उर्फ मुकेश चौधरी को नाम बदलकर नाबालिग लड़की का फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में छह (आर/डब्ल्यू) पोक्सो एक्ट में दोषी पाते 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा 4(2) पोक्सो एक्ट में 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार का जुर्माना, पहचान छिपाने के मामले में तीन साल, 67 आइटी एक्ट में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. मामला वर्ष 2024 का है. घटना को लेकर डोमचांच थाना में पीड़िता की मां द्वारा केस दर्ज कराया गया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने, जबकि बचाव पक्ष से नवल किशोर ने दलीलें पेश की.

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DEEPESH KUMAR

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