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बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करना सभी का नैतिक कर्तव्य : बालकृष्ण

Updated at : 02 Dec 2024 8:52 PM (IST)
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बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करना सभी का नैतिक कर्तव्य : बालकृष्ण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में सोमवार को जिला न्याय सदन सभागार में लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रेन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ.

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कोडरमा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में सोमवार को जिला न्याय सदन सभागार में लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रेन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ. उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बालकृष्ण तिवारी ने किया़ वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला जज प्रथम गुलाम हैदर, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष डॉ रतन किशोर तिवारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार वैश, प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार व न्यायाधीश प्रभारी शिवांगी प्रिया मौजूद थे़ प्रधान जिला जज ने कहा कि बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करना व उनके अधिकारों का संरक्षण करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है. यह जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पैनल अधिवक्ताओं व पीएलवी पर भी है. उन्हें इस दायित्व का निर्वहन पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए़ जिला जज प्रथम गुलाम हैदर ने कहा कि बच्चों की विधिक सहायता प्रदान करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाये गये हैं. वहीं स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष डॉ रतन किशोर तिवारी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति हम सबों को शुरू से ही सजग रहना चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के परेशानी से बचाया जा सके़ इस अवसर पर न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह, सचिव गौतम कुमार, चीफ एलएडीसी नवल किशोर, डिप्टी चीफ एलएडीसी किरण कुमारी, असिस्टेंट एलएडीसी अरुण कुमार ओझा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार आदि मौजूद थे.

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