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दहेज हत्या के आरोपी पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 10 Jun 2024 8:40 PM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपी पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सुनायी सजा

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कोडरमा बाजार. दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोपी पति अनवर अंसारी (पिता स्वर्गीय करीम अंसारी, गांव दशारोखुर्द, थाना मरकच्चो, जिला कोडरमा) को 304 बी आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला वर्ष 2019 का है, इसे लेकर मरकच्चो थाना में मामला दर्ज किया गया था़ अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया़ इस दौरान सभी 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़ घटना को लेकर मृतका के पिता याकूब अंसारी ने मरकच्चो थाना में मामला दर्ज कराया था़ थाना को दिये आवेदन में कहा था कि उनकी पुत्री की शादी 2017 को अनवर अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी. कुछ दिनों तक वह ससुराल में ठीक से रही़ उसके बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. पंचायती भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ़ इसी बीच उसने एक पुत्री को जन्म दिया. इधर, ग्रामीणों से सूचना मिली कि मेरी पुत्री की हत्या कर दी गयी है. सूचना मिलते ही वे लोग तुरंत अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे, तो वहां देखा कि उनकी पुत्री नूरजहां खातून एवं नातिन नेहा परवीन की हत्या कर कुआं में फेंक दिया गया है़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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