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दहेज हत्या के दोषी पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 27 Apr 2024 9:24 PM (IST)
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दहेज हत्या के दोषी पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास

30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़

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कोडरमा. दहेज के लिए हत्या किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को आरोपी पति मोहम्मद जावेद (पिता निजामउद्दीन निवासी पिपराही चंदवारा) को 304 (बी) आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई़ साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2020 का है़ उस समय मृतका के पिता मोहम्मद शहजाद ने चंदवारा थाना में मामला दर्ज कराया था़ आवेदन में कहा कि उनकी पुत्री अफसाना खातून की शादी 27 जून 2019 को मोहम्मद जावेद के साथ की थी़ तीन माह तक वह ससुराल में ठीक से रही़ इसके बाद उसे एक बाइक और 50 हजार रुपये नकद के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा़ पंचायती भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ़ 23 जून 2020 की सुबह फोन से सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गयी है़ उन्होंने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आबिद, सावेद, नजमुल खातून सहित अन्य पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था़ कांड दर्ज होने के बाद अदालत में एसटी-42/20 के तहत सुनवाई हुई़ अदालत में अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने किया़ इस दौरान सभी 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें रखीं. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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