खूंटी : पोक्सो एक्ट के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

Updated at : 28 Aug 2018 12:40 AM (IST)
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खूंटी : पोक्सो एक्ट के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

खूंटी : जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने कर्रा कांड संख्या 74/16 (पोस्को एक्ट 8/17) के आरोपी रांची कृष्णपुरी मुहल्ला निवासी राजा घोष व माहिलौंग टाटीसिलवे रांची निवासी राजेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. विगत 16 अक्तूबर 2016 को कर्रा की दो नाबालिग दिल्ली से रांची […]

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खूंटी : जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने कर्रा कांड संख्या 74/16 (पोस्को एक्ट 8/17) के आरोपी रांची कृष्णपुरी मुहल्ला निवासी राजा घोष व माहिलौंग टाटीसिलवे रांची निवासी राजेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
विगत 16 अक्तूबर 2016 को कर्रा की दो नाबालिग दिल्ली से रांची पहुंची थी, वे अपने घर जाने के लिए यात्री वाहन ढूंढ़ रही थी. तभी राजा घोष व राजेश कुमार टेंपो लेकर वहां पहुंचे. दोनों को कर्रा पहुंचा देने की बात कही.
रांची से कर्रा आने के क्रम में दोनों ने रास्ते में एक सुनसान जगह पर नाबालिग से दुष्कर्म किया और फरार हो गये. फिर नाबालिग ने किसी तरह घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी. पुलिस को सूचना मिलने पर अविलंब मामला दर्ज कर लिया गया. सुनवाई के क्रम में मामला उक्त अदालत में गया, जहां पीड़ितों के बयान सहित अभियोजन पक्ष से कुल आठ लोगों की गवाही हुई.
अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन सुशील जायसवाल एवं अपर लोक अभियोजक पीके मंडल ने दलीलें दी. पीड़ितों ने न्यायालय में अभियुक्तों की पहचान भी की. अंतत: न्यायालय ने तमाम दलील व साक्ष्य पर गौर करने के उपरांत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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