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खूंटी में जलमीनार के लिए भूमि हस्तांतरित
खूंटी : खूंटी में जलापूर्ति के लिए जलमीनार की स्थापना नगर विकास व आवास विभाग करेगा. विभाग के नाम से ग्राम कदमा में 10 एकड़ भूमि डीसी डॉ मनीष रंजन ने स्थानांतरित किया है. ज्ञात हो की शहरी जलापूर्ति के लिए तीन जलमीनार प्रस्तावित हैं. इसमें कदमा में जलमीनार के निर्माण के लिए नि:शुल्क नगर […]
खूंटी : खूंटी में जलापूर्ति के लिए जलमीनार की स्थापना नगर विकास व आवास विभाग करेगा. विभाग के नाम से ग्राम कदमा में 10 एकड़ भूमि डीसी डॉ मनीष रंजन ने स्थानांतरित किया है. ज्ञात हो की शहरी जलापूर्ति के लिए तीन जलमीनार प्रस्तावित हैं. इसमें कदमा में जलमीनार के निर्माण के लिए नि:शुल्क नगर विकास विभाग को भूमि हस्तांतरित किया गया है.
इस जलमीनार के बन जाने से जलापूर्ति में सुविधा होगी तथा लोगों को पाइप लाइन के माध्यम से 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी. उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं. उपायुक्त ने स्वयं तजना बीयर, तजना बराज व जल शोध संसाधन का निरीक्षण किया. उन्होंने कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, खूंटी को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश दिये हैं.
डीसी ने उग्रवादी हिंसा में मृतक के आश्रितों को सरकार द्वारा दियेे अनुग्रह अनुदान व अनुकंपा के आधार पर सेवा में नियोजित करने से संबंधित कुल 15 अभिलेख उपस्थापित किय. इंटर या इससे उच्च योग्यताधारी आश्रितों को तृतीय पद में सेवा में नियोजित करने का निर्णय लिया गया. अन्य आश्रितों को राज्य व केंद्रीय योजना के तहत अनुग्रह अनुदान के लिए अभिलेख विभाग को भेजने का निर्देश दिया. मैट्रिक उत्तीर्ण आश्रितों को चतुर्थवर्गीय पद के लिए अनुशंसा की गयी. एक अन्य जानकारी के मुताबिक संत जोसेफ महाविद्यालय, तोरपा को निर्गत सहायता अनुदान की राशि का वितरण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच नहीं किये जाने के संबंध में कोषागार पदाधिकारी खूंटी को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था. जांच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उपायुक्त ने कोषागार पदाधिकारी, खूंटी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा है. खूंंटी के नॉलेज सिटी के लिए चयनित भूमि में से मौजा बिरहू में कुल रकबा-38़59 एकड़ भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय व अन्य स्थापना के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड को अंतर्विभागीय नि:शुल्क हस्तांतरण करने के संबंध में उपायुक्त ने संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची से मार्गदर्शन के लिए पत्र निर्गत किया है.
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