हंसुआ से वार कर जख्मी करने वाले को मिली दो साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Jul 2024 11:37 PM
हंसुआ से मार कर जख्मी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने दो साल की सजा दी है.
जामताड़ा कोर्ट. हंसुआ से मार कर जख्मी करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित परिमल मुर्मू को भारतीय दंड विधान की धारा 323 में 6 माह और 500 अर्थदंड और 324 में 2 साल की कैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2022 को बिंदापाथर थाना क्षेत्र के महुलबोना गांव के सूचक लोदो बेसरा का भाई जियालाल बेसरा गांव के ही दामाद परिमल हेंब्रम के साथ बैठकर खाना खा रहे थे. खाना खाने के पश्चात परिमल हेंब्रम अपने ससुराल गए. वहां साथ में जियालाल बेसरा भी था. परिमल हेंब्रम और उसके साला परिमल मुर्मू के बीच कहा-सुनी होने लगी. जियालाल बेसरा द्वारा बीच बचाव करने पर परिमल मुर्मू ने हाथ में लिए हंसुआ से वार कर दिया, जिससे जियालाल बेसरा जख्मी हो गए. हाथ में चोट आयी और खून भी निकल रहा था. जिसे लेकर जियालाल बेसरा के भाई लोदो बेसरा ने बिंदापाथर थाना में मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों का बयान अदालत में दर्ज कराया गया. अदालत ने सभी गवाहों का बयान सुनने के पश्चात परिमल मुर्मू को भारतीय दंड विधान की धारा 323 में 6 माह और 324 में 2 साल और 10 हजार अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










