ePaper

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का लगा अर्थदंड

Updated at : 30 Nov 2024 10:40 PM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का लगा अर्थदंड

आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित विकास कुमार उर्फ विकास रजक को आजीवन कारावास और 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या करने के मामले में अंतिम सुनवाई के पश्चात शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित विकास कुमार उर्फ विकास रजक को आजीवन कारावास और 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार मिहिजाम निवासी रूबी कुमारी ने वर्ष 2022 में मृतक भाई विनोद रजक को रात्रि पहर गोली मार कर हत्या करने का आरोप में मोहल्ले के विकास रजक के विरुद्ध मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. पूर्व में मृतक के साथ विवाद चल रहा था. आरोपी द्वारा जान मारने की भी धमकी दी गयी थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान दर्ज कर मामले को सही पाया और आरोपित विकास कुमार उर्फ़ विकास रजक को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास और 20000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में 3 साल का सजा और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. लोक अदालत में 25 मामले का किया निष्पादन जामताड़ा कोर्ट . डालसा के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में 25 मामले का निष्पादन कर 15 हजार 550 रुपये सेटलमेंट की राशि वसूल की गयी. डालसा के सचिव अभिनव ने बताया कि लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां दोनों पक्षों के राजी खुशी से मामले का निष्पादन किया जाता है. अगर किसी का विवाद न्यायालय में चल रहा है और समझौता के तहत निष्पादन कराना चाहते हैं तो वह अपना आवेदन डालसा को दें. मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार, एडीजे- वन संतोष कुमार, एडीजे- टू अजय कुमार श्रीवास्तव, सीजेएम विश्वनाथ उरांव, एसीजेएम मोहम्मद नईम अंसारी, एसडीजेएम खुशबू त्यागी, न्यायिक दंडाधिकारी अमित अल्डा, शालिका अन्ना हैरेंज आदि थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola