ePaper

कोर्ट ने दो साइबर ठगों को दी दो साल की सजा

Updated at : 10 Jan 2025 9:16 PM (IST)
विज्ञापन
कोर्ट ने दो साइबर ठगों को दी दो साल की सजा

साइबर ठगी मामले में न्यायालय में दाे साइबर ठगों को को दो साल की कारावास की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.

विज्ञापन

जामताड़ा कोर्ट. साइबर ठगी मामले में न्यायालय में दाे साइबर ठगों को को दो साल की कारावास की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. यह सुनवाई शुक्रवार को जिला जज प्रथम संतोष कुमार न्यायालय में हुई. मामले को लेकर बताया गया कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मट्टांड़ निवासी मुकेश मंडल व दिलीप मंडल के विरुद्ध वर्ष 2019 में जामताड़ा साइबर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर गंधुर उरांव में साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था. इस पर अंतिम सुनवाई के बाद सजा सुनाई गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola