कोर्ट ने दो साइबर ठगों को दी दो साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Jan 2025 9:16 PM
साइबर ठगी मामले में न्यायालय में दाे साइबर ठगों को को दो साल की कारावास की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है.
जामताड़ा कोर्ट. साइबर ठगी मामले में न्यायालय में दाे साइबर ठगों को को दो साल की कारावास की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. यह सुनवाई शुक्रवार को जिला जज प्रथम संतोष कुमार न्यायालय में हुई. मामले को लेकर बताया गया कि करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मट्टांड़ निवासी मुकेश मंडल व दिलीप मंडल के विरुद्ध वर्ष 2019 में जामताड़ा साइबर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर गंधुर उरांव में साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था. इस पर अंतिम सुनवाई के बाद सजा सुनाई गयी.
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