न्यायालय ने मारपीट कर हत्या मामले में आरोपी को दी छह वर्ष की सजा

Updated at : 19 Jun 2024 9:47 PM (IST)
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न्यायालय ने मारपीट कर हत्या मामले में आरोपी को दी छह वर्ष की सजा

अदालत ने एकमत होकर मारपीट कर हत्या करने के इस मामले के आरोपित लगेन मंडल उर्फ नागेन मंडल को छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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फैसला. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत में बुधवार को मारपीट व हत्या मामले में अंतिम सुनवाई हुई. एकमत होकर मारपीट कर हत्या करने के इस मामले के आरोपित लगेन मंडल उर्फ नागेन मंडल को छह वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नारायणपुर थाना क्षेत्र के घाटी शिमला में आरोपित लगेन मंडल उर्फ नागेन मंडल ने विष्णु मंडल को मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. मामले में दुलाल मंडल ने नारायणपुर थाने में थाना कांड संख्या 37/2023 दर्ज कराया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के बाद अदालत ने आरोपित लगेन मंडल उर्फ नागेन मंडल को भादवि की धारा 304 में छह वर्ष की कठोर कारावास के साथ-साथ 10000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. वहीं भादवि की धारा 325 में तीन साल का कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया है. भादवि की धारा 323 में छह महीने की सजा मुकर्रर की है. आरोपित मंडलकारा में बंद है.

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