3 नाबालिगों को दिल्ली ले जाने के केस में बड़ा फैसला, साक्ष्य के अभाव में मानव तस्करी के 3 आरोपी बरी

Updated:
विज्ञापन

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

जमशेदपुर की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मानव तस्करी के तीन आरोपियों को बरी कर दिया. 2021 के इस मामले में पीड़िता के बयान न होने से आरोपियों को लाभ मिला.

विज्ञापन

जमशेदपुर. चाईबासा की तीन नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पांच की अदालत ने तीन आरोपी बागबेड़ा हरहरगुट्टू निवासी जी विक्की राव, सोमनाथ पात्रो और पुरुलिया निवासी मो. सिराज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. तीनों फिलहाल जमानत पर थे.

आपके शहर में

विज्ञापन

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कोर्ट में पैरवी की है. मामला वर्ष 2021 का है. जानकारी के अनुसार चाईबासा की तीन नाबालिग को बहला-फुसला कर एर्नाकुलम एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाया जा रहा था. रेल पुलिस को अंदेशा होने पर पुलिस ने तीनों नाबालिगों को बरामद किया.

इस मामले में बागबेड़ा हरहरगुट्टू निवासी जी विक्की राव, सोमनाथ पात्रो और पुरुलिया निवासी मो. सिराज पर मानव तस्करी के तहत केस दर्ज किया गया था. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. लेकिन पुलिस ने तीनों पीड़िता का कोर्ट में बयान नहीं कराया. जिसका लाभ आरोपियों को मिला.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola