ओडिशा के सुकिदा माइंस के विवाद में टाटा स्टील को नोटिस
सांकेतिक तस्वीर
टाटा स्टील के सुकिंदा क्रोमाइट माइंस से जुड़े करोड़ों रुपये के खनिज पेनाल्टी विवाद में नया मोड़ आ गया है. ओडिशा हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ ओडिशा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
टाटा स्टील के सुकिंदा क्रोमाइट माइंस (जाजपुर, ओडिशा) से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित खनिज पेनाल्टी विवाद में नया मोड़ आ गया है. ओडिशा हाइकोर्ट द्वारा टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाये जाने के बाद ओडिशा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गयी है. 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर प्रारंभिक सुनवाई हुई.
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जिसके बाद टाटा स्टील को नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 5 अक्तूबर 2026 को होगी. टाटा स्टील ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसइ व एनएसइ) को आधिकारिक रूप से इस कानूनी घटनाक्रम की जानकारी दे दी है. कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और मुख्य कानूनी अधिकारी परवतहीसम कंचिनाधम ने इस संबंध में सूचना जारी की है.
क्या है मामला
यह जाजपुर स्थित टाटा स्टील के सुकिदा क्रोमाइट ब्लॉक से जुड़ा मामला है. खान विकास एवं उत्पादन समझौते (एमडीपीए) के तहत खनिज प्रेषण (मिनरल्स डिस्पैच) में कथित कमी का हवाला देते हुए खान उप निदेशक जाजपुर ने कंपनी को दो डिमांड नोटिस जारी किये थे. पहला डिमांड नोटिस 3 जुलाई 2025 को दिया गया था. दूसरा डिमांड नोटिस 3 अक्टूबर 2025 को दिया गया था. 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा हाइकोर्ट ने दोनों डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया था.
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