Jamshedpur Crime News: सौरभ हत्याकांड में सोनू को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Aug 2022 12:55 PM
उलीडीह थाना के आदर्श नगर में सौरभ सुमन झा की गोली मारकर हत्या मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आरोपी संतोष मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा को दोषी करार दिया.
उलीडीह थाना के आदर्श नगर में सौरभ सुमन झा की गोली मारकर हत्या मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश-2 की अदालत ने आरोपी संतोष मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा को दोषी करार दिया. कोर्ट ने धारा 302 के तहत सोनू को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना के अलावा धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा व पांच हजार जुर्माना लगाया. 27 आर्म्स एक्ट में सात साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. धारा 302 में जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास, जबकि अन्य धारा में जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी.
फैसले के बाद शाम में सौरभ के परिजन जश्न मना रहे थे. इसे लेकर सोनू मिश्रा के परिवार और सौरभ सुमन झा के परिवार के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद सोनू मिश्रा के घर वालों ने मामले की शिकायत उलीडीह थाना में की.
30 अप्रैल, 2020 को मानगो आदर्श नगर में संतोष मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा की कार और सौरभ सुमन झा की स्कूटी में टक्कर हो गयी थी. इसके बाद सोनू ने सौरभ के साथ गाली-गलौज की और घर चला गया. कुछ समय बाद पिस्तौल के साथ लौटा और सौरभ को गोली मार दी और फरार हो गया. मृतक की बहन रजनी पाठक ने संतोष मिश्रा उसके पिता ललन मिश्रा व मां प्रियंका मिश्रा पर हत्या का केस किया था.
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