सोनारी: लूट व गैर इरादतन हत्या में दो आरोपी को आठ साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना लगा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Jun 2024 1:16 AM
सोनारी में लूट व गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन निशांत कुमार की अदालत ने दो आरोपी कपाली बस्ती निवासी अजहर इमाम और आजादनगर निवासी मो. आसिफ को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है.
जमशेदपुर. सोनारी में लूट व गैर इरादतन हत्या के एक मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन निशांत कुमार की अदालत ने दो आरोपी कपाली बस्ती निवासी अजहर इमाम और आजादनगर निवासी मो. आसिफ को आठ साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में आठ साल कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जबकि लूट के आरोप में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई थी. मामला 12 अगस्त 2016 की है. जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी सोनारी मैरीन ड्राइव में ट्रक चालकों से लूटपाट कर रहे थे. इस बीच सोनारी गांधी रोड निवासी राहुल सिंह पत्नी रिंकू देवी के साथ गुजर रहा था. आरोपियों ने उनके साथ भी लूटपाट किया. विरोध करने पर आरोपियों ने रिंकू देवी को ठेल दिया. जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी. बाद में उनकी मौत हो गयी थी.
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