टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव में हस्तक्षेप से इनकार: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पहले निचली अदालत जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव रोकने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार सिंह को निचली अदालत में रिव्यू फाइल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव रोकने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार सिंह को निचली अदालत में रिव्यू फाइल करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि रिव्यू डिसाइड होने के बाद नया एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे देने से इनकार कर दिया.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4 में न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायाधीश हृषिकेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. संदीप कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने बहस की. याचिकाकर्ता का तर्क था कि निचली अदालत में कुछ तथ्यों को गलत रिकाॅर्ड कर लिया है. बैंक एकाउंट का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया जाये. कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व में चुनाव का दिया गया आदेश यथावत रहेगा. टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव मामले में झारखंड हाइकोर्ट की डिवीजनल बेंच ( न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और रत्नाकर भेगड़ा की बेंच ) ने 3 अगस्त 2022 को फैसला सुनाया था कि साल 2017 में डीसी, एसएसपी की देखरेख में टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराने का फैसला सही है.
पूर्व अध्यक्ष अमलेश और महामंत्री प्रकाश को यूनियन से बाहर निकाल कर गुरमीत सिंह को महामंत्री और अजय भगत को अध्यक्ष बनाये जाने का रजिस्ट्रार का फैसला गलत था. प्रकाश कुमार का कहना है कि झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया कि टेल्को वर्कर्स यूनियन के पुराने स्ट्रक्चर पर चुनाव कराये.
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By Prabhat Khabar News Desk
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