गोलमुरी: जेल में बंद हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 May 2024 9:33 PM
तीन माह पूर्व 24 फरवरी 2024 को गोलमुरी रामदेव बगान की रहने वाली कीया बोस को रामदेव बगान में रहने वाले रेखादेवी व उनके नाबालिग बेटे ने जानलेवा हमला किया था.
जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेन के कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद हत्या प्रयास के आरोपी रेखा देवी की जमानत याचिका खारिज की. कोर्ट में सूचक की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अधिवक्ता वंश सबलोक ने पक्ष रखा था. मालूम हो कि तीन माह पूर्व 24 फरवरी 2024 को गोलमुरी रामदेव बगान की रहने वाली कीया बोस को रामदेव बगान की रेखादेवी व उनके नाबालिग बेटे ने जानलेवा हमला किया था. घटना में रंगरेटा समाज के नेता मंजित सिंह भी बीच बचाव में घायल हो गये थे. कीया बोस ने रेखा देवी व उनके बेटे के खिलाफ गोलमुरी थाना में हत्या के प्रयास की धारा लगाकर केस दर्ज किया था.
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