सिदगोड़ा : आर्म्स एक्ट में साक्ष्य के अभाव में पांच आरोपी बरी
Updated at : 02 Jul 2024 10:26 PM (IST)
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एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट में पांच आरोपियों( शैलेंद्र प्रताप सिंह, आनंद सिंह, नीरज सिंह, पंकज शुक्ला, मिथुन चक्रवर्ती) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
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जमशेदपुर:
एडीजे-5 मंजू कुमारी के कोर्ट ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट में पांच आरोपियों( शैलेंद्र प्रताप सिंह, आनंद सिंह, नीरज सिंह, पंकज शुक्ला, मिथुन चक्रवर्ती) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्या सिंह मौजूद थे. मालूम हो कि 16 साल पूर्व वर्ष 2008 में विद्यापतीनगर इलाके में पुलिस ने आर्म्स बरामद किया था, लेकिन कोर्ट में अबतक एफएसएल रिपोर्ट जमा नहीं किया गया. इसके अलावा सिदगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में 3.05 बोर के हथियार का जिक्र था, जबकि गवाही में 3.15 बोर के हथियार बताने, सीजर विटनेस को चार्जशीट में गवाह नहीं बनाने समेत अन्य त्रुटि का लाभ आरोपियों को देते हुए केस से बरी किया. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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