बिष्टुपुर : बैंक मैनेजर समेत दो को कोर्ट से मिली राहत

बिष्टुपुर : बैंक मैनेजर समेत दो को कोर्ट से मिली राहत
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर
एडीजे-3 की कोर्ट से गुरुवार को बिष्टुपुर इंडसइंड बैंक के तत्कालीन बैंक मैनेजर मुकेश रंजन सिंह और कोलकाता निवासी सुजीत कुमार साहू को राहत प्रदान करते हुए, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल क्रिमिनल अपील स्वीकृत किया.कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंशुमन चौधरी, अधिवक्ता प्रियंका दत्ता, अधिवक्ता अनिदो मिश्रा ने पैरवी की. इससे पूर्व एसीजेएम कोर्ट से 22 अगस्त 2022 को बिष्टुपुर इंडसइंड बैंक के तत्कालीन बैंक मैनेजर मुकेश रंजन सिंह और कोलकाता निवासी सुजीत कुमार साहू के खिलाफ 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया था. मामला वर्ष 2006 का है. आदित्यपुर निवासी प्रसिद्ध नारायण सिंह ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
———————डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




