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सीएजी ने सरकार से नीति स्पष्ट करने को कहा 86 बस्ती को रेगुलराइज करें या अतिक्रमण हटायें

जमशेदपुर : राज्य सरकार या तो 86 बस्तियों से अतिक्रमण हटाये या उसका नियमितिकरण (रेगुलराइज) करे. यह सलाह और अनुशंसा राज्य सरकार को कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जेनरल (सीएजी) ने दी है. सीएजी ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो जमीन को रेगुलराइज भी किया जा सकता है, जिस पर समयबद्ध तरीके से फैसला लिया […]

जमशेदपुर : राज्य सरकार या तो 86 बस्तियों से अतिक्रमण हटाये या उसका नियमितिकरण (रेगुलराइज) करे. यह सलाह और अनुशंसा राज्य सरकार को कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जेनरल (सीएजी) ने दी है. सीएजी ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो जमीन को रेगुलराइज भी किया जा सकता है, जिस पर समयबद्ध तरीके से फैसला लिया जा सकता है.
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार 1996-97 से 2014-15 की अवधि के दौरान 248.77 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई, क्योंकि विभाग अतिक्रमण के कारण 1859.68 एकड़ भूमि खाली कराने और राजस्व अर्जित करने में विफल रहा. साथ ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (जमशेदपुर) को पट्टे पर दी गयी 69.43 एकड़ भूमि की गणना नहीं कर सका.
अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए नहीं उठाया कदम.
सीएजी की ओर से टाटा लीज कार्यालय के भू-अभिलेखों या अनुसूची और बंदोबस्ती सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है तो बिहार सरकार भू-संपदा नियमावली में उल्लेखित नियमों के अनुसार उसे बेदखल किया जा सकता है या भूमि के उपयोग से हुई क्षति और लगान भुगतान करने के बाद उस व्यक्ति को सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती की जा सकती है. आवासीय या व्यावसायिक प्रायोजनों के लिए सार्वजनिक भूमि की बंदोबस्ती के मामले में ऐसी भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर सलामी सहित सलामी के दो से पांच फीसदी की दर से वार्षिक आवासीय या व्यावसायिक लगान का भुगतान किया जाना है.

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