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भाजपा उलीडीह मंडल के पूर्व अध्यक्ष नीरज को उम्रकैद

जमशेदपुर : बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती निवासी कुलराज सिंह हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने गरमनाला गिरोह के शातिर अपराधी सूर्या पटेल, उसकी पत्नी उमा पटेल, भाजपा उलीडीह मंडल के पूर्व अध्यक्ष नीरज सिंह तथा संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपियों को छह महीने […]

जमशेदपुर : बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती निवासी कुलराज सिंह हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने गरमनाला गिरोह के शातिर अपराधी सूर्या पटेल, उसकी पत्नी उमा पटेल, भाजपा उलीडीह मंडल के पूर्व अध्यक्ष नीरज सिंह तथा संतोष अग्रवाल उर्फ डब्बू सेठ को उम्रकैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

अदालत ने आरोपियों को छह महीने के अंदर जुर्माने की राशि अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है. जुर्माने की राशि झालसा के माध्यम से मुआवजे के रूप में मृतक के परिजनों को दे दी जायेगी. मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज 11 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार की अपराह्न 3.20 बजे पर

भाजपा उलीडीह मंडल के…
यह फैसला सुनाया. सरकार की तरफ से एपीपी रामाधार राम ने अदालत से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की. अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह और शिव शंकर प्रसाद ने बचाव पक्ष की पैरवी की. उन्होंने फैसले के विरुद्ध हाइकोर्ट जाने की बात कही.
तीन फरवरी को ही दोषी करार दिये गये थे आरोपी : अदालत ने चारों आरोपियों को 3 फरवरी को हुई सुनवाई में दोषी करार दिया था. अदालत ने सूर्या पटेल और उसकी पत्नी को धारा 120बी (साजिश रचने) के तहत तथा नीरज सिंह और संतोष अग्रवाल को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया. इसी मामले के एक अन्य आरोपी कृष्णा राव को फरार घोषित है. मामले में कुल 12 लोगों की गवाही हुई.
भाभी ने कराया था मामला दर्ज : कुलराज सिंह की हत्या में उसकी भाभी रंजीत कौर ने 11 अप्रैल 2005 को बिष्टुपुर थाने में सूर्या पटेल, सूर्या की पत्नी उमा पटेल, नंदू पटेल, जीतू पटेल तथा चार अन्य के खिलाफ गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. अदालत में सूर्या पटेल, उमा पटेल, कृष्णा राव, नीरज सिंह और डब्बू सेठ के खिलाफ ट्रायल चला. पुलिस ने जांच के दौरान ही हत्याकांड में नामजद आरोपियों जीतू पटेल और नंदू पटेल का नाम हटा दिया था.
कुलराज हत्याकांड (बिष्टुपुर): गरमनाला गिरोह के सदस्य सूर्या पटेल, उसकी पत्नी उमा व संतोष अग्रवाल को भी आजीवन कारावास
अदालत ने अपराह्न 3.20 बजे सुनाया फैसला
कोर्ट पहुंचे थे बड़ी संख्या में भाजपाई
अंदर घुसने को लेकर धक्का-मुक्की हुई
कृष्णा राव फरार घोषित

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