आयकर विभाग ने फाइनांस एक्ट के तहत प्रशासन से मांगी जानकारी
खरीदार व बेचनेवाले को देना होगा टैक्स
रजिस्ट्री विभाग अध्ययन में जुटा
जमशेदपुर : निर्धारित सरकारी दर से अलग अगर जमीन या फ्लैट को कम कीमत दिखाकर बेचा गया, तो उसके अंतर का 30 फीसदी टैक्स के रूप में आयकर विभाग वसूलेगा. नये फाइनांस एक्ट के तहत जमशेदपुर में भी इसका अनुपालन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. आयकर विभाग ने जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट तलब की है.
अब रजिस्ट्री विभाग इस बात का अध्ययन करने में जुटा हुआ है कि ऐसे कितनी संपत्ति की रजिस्ट्री वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई है. आने वाले दिनों में ऐसी संपत्तियों की खरीद-बिक्री की तत्काल जानकारी आयकर विभाग को रजिस्र्टी विभाग देगा. इसके तहत खरीदार और बेचने वाले को भी 30-30 फीसदी टैक्स देना होगा.
अभी अध्ययन चल रहा है
आयकर विभाग के फाइनांस एक्ट का अध्ययन किया जा रहा है. इसको लागू करने के पहले सभी बिदुओं पर विचार किया जायेगा.
-अशोक सिन्हा, रजिस्ट्रार, जमशेदपुर
यह एक्ट पहले से लागू है
यह एक्ट पहले से लागू है. केंद्र सरकार जो नया फाइनांस एक्ट लाने वाली है, इस एक्ट से आयकर के दायरे में कई लोग आ सकते हैं. -संजय गोयल, चार्टर्ड एकाउंटेंट