जमशेदपुर : इंकैब इंडस्ट्रीज ने छूट के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, इस कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (पीएफ) में मिली छूट को रद्द कर दिया गया है. ट्रस्टी को एकाउंट की जानकारी देने को इपीएफ कमिश्वनर ने कहा है.
सारे ट्रस्टी को इसकी जानकारी दी गयी है. इपीएफ की ओर से कहा गया है कि इंकैब इंडस्ट्रीज ने छूट के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है. पीएफ कमिश्नर ने कहा है कि अपेंडिक्स ए के पारा 27 एए के इफीएफ स्कीम 1952 की अधिसूचना की अवहेलना की गयी है. इसे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है.
कहा गया है कि जो भी राशि होगी, वह सीधे तौर पर विभाग में जमा होगी. किसी अन्य स्थान या ट्रस्ट में जमा नहीं की जायेगी और कोई छूट भी नहीं मिलेगी. इसको लेकर केबुल कंपनी प्रबंधन से इपीएफ कमिश्नर ने वर्ष 2000 से 2011 से अब तक के सारे ऑडिट बैलेंस शीट की डिमांड की है. इसके अलावा जो भी बकाया है, उसकी वसूली करने को कहा गया है.